पीलीभीत में चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की टीम ने एक 13 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रुकवा दिया। कोतवाली सदर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। बुधवार को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना मिली। एक किराए के मकान में रहने वाली महिला अपनी नाबालिग बेटी की शादी कराने जा रही थी। सूचना मिलते ही जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची। जब टीम पहुंची, तब शादी की तैयारियां चल रही थीं। बालिका के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को निकाह होना था। दस्तावेजों की जांच में बालिका की उम्र 13 वर्ष पाई गई। टीम ने परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी। बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह दंडनीय अपराध है। इसमें शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान है। दोषियों को एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की सजा हो सकती है। टीम ने विवाह की तैयारियां रोकने का निर्देश दिया। बाद में बालिका को बाल कल्याण समिति के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। इस कार्रवाई में चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और थाना पुलिस की टीम शामिल थी।
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पीलीभीत में 13 साल की बच्ची की शादी रुकवाई:परिवार को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, कल्याण समिति के सामने पेश किया
