फतेहपुर जिले के भिटौरा विकास खंड के लालीपुर गांव में पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान एक घर से कुल 24 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 6 भरे हुए और 18 खाली सिलेंडर शामिल हैं। सभी सिलेंडरों की सील खुली हुई पाई गई, जिससे अवैध उपयोग और कारोबार की आशंका मजबूत हो गई।
टीम को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद गांव निवासी मोनू पुत्र छेदीलाल के घर पर छापा मारा गया। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ में यह सामने आया कि यहां गैस सिलेंडरों की खरीद-फरोख्त की जा रही थी, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
जांच में यह मामला द्रवित पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश 2000 का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। कार्रवाई के दौरान सभी सिलेंडरों को कब्जे में लेकर शास्त्री इंडेन गैस सर्विस को सुपुर्द कर दिया गया।
जिलाधिकारी के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ थाना हुसैनगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सुनील पुष्कर, जिला पूर्ति अधिकारी
“मुखबिर की सूचना पर टीम ने छापेमारी की, जहां अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण पाया गया। कुल 24 सिलेंडर बरामद हुए हैं। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और आगे की जांच जारी है।”







