UP NEWS – बस्ती जिला सत्र न्यायालय की सिविल जज जूनियर डिवीजन ने डीआईओएस कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है न्यायालय अमीन ने डीआईओएस कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है, नेशनल इंटर कॉलेज हरेया के शिक्षक चंद्रशेखर ने कोर्ट में 14.38 लाख बकाया भुगतान करने को लेकर मुकदमा दायर किया था, कोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में डिग्री देते हुए बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है, 90 दिनों में बकाया भुगतान न करने पर डीआईओएस कार्यालय की बिल्डिंग की नीलामी की जाएगी।
बता दें 1991 में शिक्षक चंद्रशेखर की नेशनल इंटर कॉलेज हरेया में मैनेजमेंट कोटे से नियुक्ति हुई थी, 7 जुलाई 1991 से चंद्रशेखर कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में काम करने लगे, वह लगातार अध्यापन का काम करते रहे लेकिन उनका वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल कर वेतन भुगतान की मांग की, कोर्ट में 1991 से 2005 तक लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने शिक्षक चंद्रशेखर के पक्ष में डिग्री देते हुए बकाया वेतन 14 लाख 38 हजार 104 रुपए भुगतान का आदेश दिया, कोर्ट के आदेश के बाद विद्यालय ने भुगतान नहीं किया तो कोर्ट ने डीआईओएस को वेतन भुगतान का आदेश दिया, जिसके बाद भी बकाया भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 2006 ने सीआईएस के खाते को सीज किया था लेकिन खाते में पैसा न होने की वजह से भुगतान नहीं हो सका, जिसके बाद लगातार इस मुकदमे में कोर्ट ने कई बार नोटिस दिया बावजूद इस के वेतन बकाया भुगतान नहीं किया गया, उस के बाद कोर्ट ने डीआईओएस कार्यालय और कैंपस को कुर्क करने का आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पर न्यायालय अमीन रजवंत सिंह अपनी टीम लेकर डीआईओएस कार्यालय पहुंचे और कुर्की का नोटिस चस्पा किया, नोटिस में 90 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया गया, 90 दिन में भुगतान न करने पर डीआईओएस कार्यालय और कैंपस को नीलाम किया जाएगा। ।डीआईओएस जगदीश शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और बस्ती न्यायालय में याचिका लंबित है, इस मामले का विभाग के उच्च अधिकारियों और शासन के संज्ञान में है, मामला न्यायालय का इस लिए इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
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डीआईओएस कार्यालय को कुर्क करने का कोर्ट ने दिया आदेश

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