फतेहपुर। जनपद के जाफरगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज दहेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पाए गए बृजेश निषाद और शिवकली को दहेज हत्या के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-02 ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने सजा के साथ-साथ दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस प्रकार कुल एक लाख रुपये का जुर्माना आरोपितों से वसूला जाएगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जाफरगंज थाने में वर्ष 2021 में दहेज हत्या से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
अदालत के इस निर्णय को दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है।
मुख्य बिंदु:
दहेज हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद
बृजेश निषाद और शिवकली को कोर्ट ने ठहराया दोषी
दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड
जाफरगंज थाने में वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा






