नरसिंह मौर्य असोथर (फतेहपुर)।
थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा पलटने से एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घायल का पैर फ्रैक्चर हो गया था और लंबे समय तक उसका उपचार चला।
जानकारी के अनुसार ग्राम इमादपुर मजरे कौडर, पोस्ट मनावा निवासी राकेश कुमार (44) पुत्र धर्मराज पाल ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय फतेहपुर में दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 04115/25 सन् 2025 के तहत धारा 173(4) बीएनएसएस में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
प्रार्थना पत्र में बताया गया कि 14 मार्च 2025 को सुबह करीब 10 बजे वह थरियांव से अपने गांव इमादपुर ई-रिक्शा से जा रहे थे। ई-रिक्शा चालक बलबीर पुत्र गोपाल निवासी लक्षमन का डेरा, पोस्ट मनावा बताया गया है। आरोप है कि ई-रिक्शा बिना नंबर प्लेट के चलाया जा रहा था।
बताया गया कि जब ई-रिक्शा गांव कौडर स्थित बाबातारा के पास पहुंचा, तभी चालक की तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण बैटरी रिक्शा पलट गया। हादसे में राकेश कुमार और उनके साथ बैठे छोटेलाल पाल पुत्र सूरज पाल निवासी इमादपुर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद परिजनों ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल फतेहपुर पहुंचाया। जांच में राकेश कुमार के पैर में गंभीर फ्रैक्चर पाया गया, जिसके चलते उनका लंबे समय तक इलाज चला।
पीड़ित का आरोप है कि स्वस्थ होने के बाद जब उन्होंने थाना असोथर में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद 2 दिसंबर 2025 को उन्होंने पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को रजिस्ट्री के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आखिरकार पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर थाना असोथर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी धीरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।








