फतेहपुर। सहायक श्रमायुक्त लालाराम ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने 04 वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नहीं कराया हैं वे 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से नवीनीकरण करा लें। इस तिथि के उपरान्त ऐसे सभी निर्माण श्रमिक, जिन्होंने 04 वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नहीं कराया हैं, उन्हें निष्क्रिय सूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा। निष्क्रिय सूची के श्रमिकों की गणना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में नहीं की जाएगी। पंजीकृत श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ प्राप्त कर सकें। नवीनीकरण में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कार्यालय सहायक श्रमायुक्त आवास विकास आबूनगर रोड अथवा मो नं0 8924806397 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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नवीनीकरण कराएं पंजीकृत निर्माण श्रमिक।






