ग्फतेहपुर जिले के ग्राम पंचायत बबई में वर्ष 2021 से 2025 के बीच हुए विकास कार्यों और मनरेगा योजना में भारी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए बाबूपुर निवासी राजकिशोर, अवधेश कुमार, दुर्गेश कुमार, रामनरेश और शिवपूजन ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
शिकायत कर्ताओं का आरोप है कि ₹26,90,324 की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (Writ-C 25622/2025) दाखिल की गई। मामले की पहली सुनवाई सोमवार, 4 अगस्त 2025 को कोर्ट नंबर 33 में होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ₹18.57 लाख की राशि ग्राम प्रधान श्रीमती फूलकली के परिवार के लोगों के खातों में स्थानांतरित की गई।प्रधान के पुत्र सुशील कुमार को ₹8.26 लाख प्रधान के देवर ब्रजेश कुमार को ₹5.60 लाख इसके अलावा अन्य रिश्तेदारों के खातों में भी राशि भेजी गई, जबकि ये सभी लोग हलवाई, ट्रक चालक, दुकानदार आदि हैं, जिनका निर्माण कार्यों से कोई संबंध नहीं है।मनरेगा योजना के तहत ₹8.32 लाख का घोटाला सामने आया है। भुगतान ऐसे लोगों को किया गया जो या तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, या बाहर रहते हैं, या फिर चिकित्सक, अध्यापक, व्यवसायी हैं। एक ही परिवार के तीन से छह सदस्यों को भुगतान किया गया, जबकि नियम अनुसार अधिकतम दो ही पात्र होते हैं।
कुछ लाभार्थियों की जाति जानबूझकर गलत दर्ज की गई।
याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी फतेहपुर और ग्राम प्रधान फूलकली को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार और मुकेश जोशी कोर्ट में पक्ष रखेंगे।
