सुलतानपुर में मानवाधिकार उल्लंघन के एक गंभीर मामले में विशेष न्यायालय ने मोतिगरपुर थाने के पूर्व एसओ समेत नौ लोगों को समन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। मानवाधिकार के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने पूर्व थानाध्यक्ष ज्ञानचंद्र शुक्ला सहित नौ आरोपियों को तलब किया था। इस पर एसओ ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। शेषनारायण को छोड़कर अन्य कोई आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। अहदा गांव के निवासी ओमप्रकाश यादव ने अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव के माध्यम से विशेष कोर्ट में याचिका दायर की है। पीड़ित का आरोप है कि 19 जनवरी 2024 को गांव के लक्ष्मीकांत पांडेय परिवार के आठ सदस्यों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़ित का कहना है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष ने न तो उनकी मदद की और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। इतना ही नहीं, बिना किसी जांच के पीड़ित और उनके परिवार पर दो दिन के भीतर तीन मुकदमे दर्ज कर दिए गए।
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मोतिगरपुर के पूर्व एसओ समेत 9 लोगों पर कार्रवाई:जबरन जमीन कब्जा और मारपीट का मामला, कोर्ट ने जारी किया समन
