फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव के प्रधान प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला और लूट के मामले में न्यायालय के सख्त रुख के बाद आज असोथर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-2) के आदेश पर थाना असोथर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
सरकंडी गांव निवासी प्रधान प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 15 दिसंबर 2025 की शाम करीब छह बजे वह कार से राधानगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सरकंडी मार्ग पर सुनील तिवारी, शिवशंकर, कल्लू, आदर्श और इन्द्रेश समेत करीब 15 लोगों ने उनकी कार को घेर लिया। आरोप है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए अवैध असलहों के बट से उन पर हमला कर दिया।
पीड़ित के अनुसार मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनके गले से करीब एक तोला तीन ग्राम वजन की सोने की चेन, अंगूठी और 5,380 रुपये नकद लूट लिए। विरोध करने पर आरोपी सुनील तिवारी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिससे गोली उनकी कार में जा लगी। शोर सुनकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
पीड़ित का कहना है कि घटना की सूचना थाना असोथर और पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने पुलिस की आख्या को अपर्याप्त मानते हुए कहा कि 15 दिसंबर की घटना के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, जबकि प्रस्तुत तथ्यों से प्रथम दृष्टया गंभीर संज्ञेय अपराध प्रतीत होता है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष असोथर को तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करने और एक सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद असोथर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थाना प्रभारी असोथर धीरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की विवेचना कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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प्रधान प्रतिनिधि पर हमले व लूट मामले में कोर्ट सख्त, असोथर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
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